ख़बरदार जो लहराए हथियार , प्रतिबंधात्मक आदेश जारी ..

लोकसभा निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से सम्पादित कराये जाने तक कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शीलेन्द्र सिंह द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रावधानों के अंतर्गत छिन्दवाड़ा जिले के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 16-छिंदवाड़ा में तत्काल प्रभाव से सभी प्रकार के घातक हथियार व आग्नेय शस्त्रों के प्रदर्शन व उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है । साथ ही अन्य प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूध्द भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। यहआदेश चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक के लिये लागू रहेगा ….

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के घातक हथियार जैसे चाकू, लोहे की छड़, लाठी, तलवार, भाला, बरछी, फरसा, गंडासा आदि का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं कर सकेगा तथा कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के आग्नेय शस्त्रों का प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकेगा । शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अंतर्गत सभी प्रकार के निर्माण के भूमिपूजन व लोकार्पण नहीं हो सकेंगें । छिन्दवाड़ा जिले के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में जन साधारण के अवैध जमाव को प्रतिबंधित कर दिया गया है तथा जिला निर्वाचन कार्यालय छिन्दवाड़ा और रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय से 100 मीटर के क्षेत्र में जन साधारण के अवैध जमाव को भी प्रतिबंधित करने के साथ ही नाम निर्देशन पत्रों से संबंधित प्रक्रिया प्रारम्भ होने से पूर्ण होने तक इस प्रतिबंधित क्षेत्र के भीतर कोई भी अभ्यर्थी अथवा उसके किसी भी प्रस्थापक द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के दौरान अभ्यर्थी को मिलाकर तीन सदस्य से अधिक सदस्य के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया है ।

लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में सभी प्रकार से जुलूस, सभा, नारेबाजी, धरना, प्रदर्शन, बन्द व धार्मिक स्थलों को निर्धारित डेसीबल के भीतर छोड़कर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित करते हुये यह आदेश जारी किये गये हैं कि किसी भी स्थान पर कोई आम सभा संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना और कोई जुलूस उसके लिये नियत समय, स्थान व मार्ग के संबंध में दी गयी अनुमति का उल्लंघन नहीं करेगा व निर्धारित मार्ग को बिना अनुमति के परिवर्तित नहीं कर सकेगा । किसी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी द्वारा मुख्य मार्गो/शाला भवनों में किसी सभा का आयोजन नहीं किया जायेगा जिससे आम नागरिकों के यातायात बाधित होने और विद्यार्थियों के पठन-पाठन में असुविधा होने से क्षोभ उत्पन्न हो ।