नगर पालिका निगम पर जुर्माना ..

नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा पूरे शहर में निगम की नई लाइन बिछाने के लिए शहर की सारी सड़कों को खोदकर अव्यवस्था फैला रही है और उन पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं है उनकी व्यवस्था से पानी की पर्याप्त सप्लाई में घोर लापरवाही बरती जा रही है ….

ऐसा ही शिक्षक कॉलोनी में निवास करने वाली छाया भोयरकर पति स्वर्गीय श्री राजेश भोयरकर ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में इस आशय का परिवाद प्रस्तुत किया कि वह नगर पालिका निगम की वर्ष 2004 से नल कनेक्शन लिया लेकिन निगम द्वारा उन्हें नियमित रूप से पानी की सप्लाई नहीं की जा रही थी और प्रतिमाह उनसे रु 150/- प्रतिमाह नियमित रूप से लिये जा रहे थे !

इस बात की शिकायत उन्होंने नगर पालिका निगम में दिनांक 9/7/2021 को की और अपने अधिवक्ता अनुपम गड़ेवाल के माध्यम से आयुक्त नगर पालिका निगम एवं जल प्रभारी को सूचना पत्र देने के बाद भी उन्होंने नियमित रूप से पानी की सप्लाई नहीं की इस बात को लेकर आयोग ने उपभोक्ता को संरक्षण अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत निगम की लापरवाही के साथ साथ सेवा में कमी आयोग के समक्ष प्रमाणित हुई है जिसमें उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने परिवादी छाया भोयरकर को 5000/- क्षतिपूर्ति एवं वाद व्यय के हजार रुपए देने के आदेश पारित किए हैं !

उक्त आदेश अध्यक्ष श्याम चरण उपाध्याय सदस्य चंद्रशेखर माकोड़े सदस्य नीता मालवीया ने निर्णय पारित किया जिसमें परिवादी छाया की ओर से अधिवक्ता अनुपम गढ़वाल एवं अधिवक्ता अरुण शर्मा ने पैरवी की।