भगोडे फौजी के द्वारा कार्बाइन मशीनगन से जानलेवा हमला कर लूट के आरोप में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 7,000 रूपये अर्थदंड * पूर्व में विधायक के गनमैन की हत्या कर लूटी थी मशीनगन * मौके पर ही आहत सोहनलाल ताम्रकार एवं मोहल्ले के लोगों द्वारा पकडा गया था ….
माननीय न्यायालय श्रीमान हरप्रसाद वंशकार पंचम अपत्र सत्र न्यायाधीश छिंदवाडा द्वारा थाना कोतवाली जिला छिंदवाडा के अप.क्र. 35/23 धारा 450, 379, 398, 307 भादवि एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट के अपराध में आरोपी संदीप यादव उम्र 32 वर्ष पिता मनालाल यादव निवासी चारगांव प्रहलाद चौकी हाल निवासी एकता कालोनी चंदनगांव थाना कुंडीपुरा छिंदवाडा को भादवि की धारा 450 में 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 जुर्माना, धारा 394/397 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 जुर्माना, धारा 398 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 जुर्माना, धारा 307 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 जुर्माना, धारा 379 में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 जुर्माना एवं आर्म्स एक्ट की धारा 25 में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 जुर्माना व धारा 27 में 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 जुर्मानासे दंडित किया गया।
पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी श्रीमती वंदना यादव ने बताया कि छिंदवाडा शहर के मध्य दुर्गाश्री ज्वेलर्स के संचालक सोहन ताम्रकार रोज की भांति दि. 16.01.23 को दुकान खोलकर बैठे थे तभी आरोपी अपने मुंह पर काला सफेद गमछा बांधकर एवं एक हाथ में बैग और एक हाथ में कार्बाइन मशीनगन सहित आया और काउंटर पर बैग रखकर सोहन ताम्रकार को दुकान के सारे जेवर बैग में रखने की धमकी दे रहा था। सोहन तम्रकार के विरोध करने पर आरोपी नकाबपोश लुटेरे ने बंदूक से सोहन के ऊपर फायर कर दिया जिससे एक गोली फरियादी के पेट में और एक गोली दाहिने पैर के घुटने में लगी। मौके पर उपस्थित सोहन ताम्रकार के बेटे के द्वारा अपने पिता को बचाने का प्रयास किया गया तो आरोपी द्वारा उस पर भी फायर किया गया किंतु गोली उसके सिर के ऊपर एवं कंधे के किनारे से होते हुये निकल गई।
गोली की आवाज और हल्ला गोहार सुनकर नजदीक के दुकानदार हरि गुप्ता, आशीष गुप्ता, राधा गुप्ता, ऋषि ताम्रकार, ओमकार शिंदे, दीपक गुप्ता और अन्य लोग मौके पर आ गये थे। लोगों को आता देख आरोपी हथियार सहित दुकान से निकलकर अपनी मोटरसायकिल भागने के लिये स्टार्ट करने लगा तभी आहत व मोहल्ले के लोगों के साहस से आरोपी पकडा गया। आरोपी जिस मोटरसायकिल से आया था वह चोरी की थी। मौके पर आरोपी की कमर से चाकू भी बरामद हुआ। बंदूक और चाकू आरोपी से छुडाकर रख लिये गये। आरोपी संदीप यादव भारतीय सेना में 283 फील्ड रेजीमेंट सी.ओ. 560P0 में हवलदार के पद पर कार्यरत था। छुट्टी के दौरान आरोपी के द्वारा सुल्तानपुर यूपी में ट्रेन में सफर के दौरान विधायक के गनमैन की ड्यूटी में लगे सिपाही राकेश कुमार की चाकू से हत्या कर उसके पास से कार्बाइन मशीनगन लूट कर फरार हो गया था। आरोपी के विरूद्ध थाना कुंडीपुरा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां न्यायालय के द्वारा विचारण के दौरान पेश सीसीटीव्ही फुटेज तथा वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी श्रीमती वंदना यादव के तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी को दोषी पाते हुये 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 7000 रू अर्थदण्ड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण की विवेचना तत्कालीन निरीक्षक श्री सुमेर सिंह जगेत द्वारा की गई थी।
*उक्त जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा त्वरित विचारण कर लगभग 07 माह में निर्णय पारित किया गया है।