कल रात 8 बजे से 16 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन …

जिले में 8 अप्रैल की रात्रि 8 बजे से 16 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा प्रभावी

छिन्दवाड़ा// जिले में कोविड-19 के संक्रमण में हो रही बढ़ोत्तरी के दृष्टिगत म.प्र.शासन द्वारा दिये गये निर्देशों और जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में सहमति के आधार पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सौरभ कुमार सुमन द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत छिन्दवाडा जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। जिसके अनुसार जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में 08 अप्रैल की रात्रि 8 बजे से 16 अप्रैल 2021 की प्रातः 6 बजे तक सम्पूर्ण लॉकडाउन प्रभावी रहेगा । प्रतिबंधित गतिविधियों के उल्लंघन किये जाने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।
      कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सुमन ने बताया कि इस प्रतिबंध से कुछ गतिविधियों के लिए छूट रहेगी। उन्होंने बताया कि राज्य शासन के शासकीय कार्यालय प्रति सप्ताह सोमवार से शुकवार प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। शासकीय /निजी कार्यालयों में अति आवश्यक कार्यों हेतु ही कर्मचारियों को कार्यालय बुलाया जाये, आवश्यकता नहीं होने पर घर से ही कार्य (वर्क फ्रो्म होम ) कराया जाये । घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विकेता और न्यूज़ पेपर हॉकर प्रातः 6 बजे से 08.30 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। मेडिकल स्टोर, बैंकिंग संस्थान, एटीएम, पेट्रोल पम्प खुले रहेंगें। शासकीय उपार्जन कार्य में छूट रहेगी । टीकाकरण केन्द्रों में टीका लगवाने के लिए आने जाने में छूट रहेगी ।औद्योगिक इकाईयों के श्रमिकों, कर्मचारियों, औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद व बीमार व्यक्तियों के परिवहन, रेल्वे स्टेशन आने और जाने एवं परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों, अत्यावश्यक सेवाओं में लगे शासकीय / निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को कार्यालय तक आने जाने की छूट परिचय पत्र दिखाने पर दी जायेगी ।
उन्होंने बताया कि थोक सब्जी मंडी खुली रहेगी । थोक सब्जी मण्डी से केवल फुटकर फल एवं सब्जियां विक्रय की जायेगी । फुटकर सब्जी मंडियां बंद रहेंगी । फल एवं सब्जियां हाथठेलों के माध्यम से विभिन्न रहवासी क्षेत्रों में विक्रय की जायेगी । खाद्य एवं अत्यावश्यक सामग्री की दुकानों से होम डिलिवरी के माध्यम से सामग्री घर तक पहुंचाई जा सकेगी ।दुकानों से आमजन को सामग्री का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। समस्त गैस एजेंसियां अपने निर्धारित समय पर खुली रहेंगी। गोडाउन से गैस का वितरण नही किया जायेगा, गोडाउन से गैस की होम डिलिवरी किये जाने की छूट रहेगी। प्लांट से गोडाउन तक पहुंचने के लिए उपयोग में आने वाले वाहनो को आने-जाने की छूट रहेगी। नगरपालिका / नगर पंचायतों के समस्त आवश्यक सेवायें यथा-साफ सफाई, बेस्ट डिस्पोजल, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था में लगे कर्मचारी एवं वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, टेलीकाम, इन्टरनेट, पोस्टल सेवायें परिचय पत्र दिखाने पर प्रतिबंध से मुक्त रहेगी । अत्यावश्यक परिवहन को छोड़कर सभी प्रकार का आम आवागमन / परिवहन प्रतिबंधित रहेगा । विवाह एवं अंतिम संस्कार के कार्यक्रम शासन द्वारा निर्धारित संख्या की सीमा रखते हुये अत्याधिक सीमित संख्या में सम्पन्न किये जा सकेंगे । विवाह की अनुमति संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक दण्डाधिकारी प्रदान करेंगे। जिले के धार्मिक स्थलों पर आमजन का आना-जाना प्रतिबंधित होगा । मदिर, मस्जिद, चर्च, गुरूद्वारा आदि की समिति के पुजारी, मौलवी, पादरी, ज्ञानीजी (05 की संख्या से कम ) द्वारा पूजा – पाठ की जा सकेगी। जिले में समस्त सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा । इस अवधि में पड़ने वाले समस्त त्यौहार प्रतीकात्मक रूप से मनाये जायेंगे और जिले के सभी साप्ताहिक हॉट बाजार प्रतिबंधित रहेगें ।