कलेक्टर सहित कई अधिकारियो पर मामला दर्ज ..

मध्य प्रदेश विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन ग्वालियर ने विशेष क्षेत्र प्राधिकरण ग्वालियर (साडा) के तत्कालीन अध्यक्ष राकेश जादौन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी IAS तरुण भटनागर एवं अन्य के विरुद्ध पद के दुरुपयोग करने पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। साडा के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी तरुण भटनागर वर्तमान में निवाड़ी कलेक्टर के पद पर पदस्थ है। इन पर साडा के मास्टर प्लान में छेड़छाड़ कर शासन को एक करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व की हानि पहुंचाने का आरोप है..

जनवरी 2020 को लोकायुक्त पुलिस में मुरार ग्वालियर निवासी संकेत साहू ने शिकायत दी कि विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण ग्वालियर में अधिकार न होने के बावजूद और मास्टर प्लान में छेड़छाड़ कर अधिकारियों ने शराब फैक्ट्री रायऊ डिस्टलरी को 26.59 हैक्टेयर जमीन आवंटित की।

यह जमीन आवासीय एवं सार्वजनिक व अर्धसार्वजनिक लैण्डयूज की जमीन है। जिस पर साडा के अफसरों ने शराब फैक्ट्री के विस्तार के लिए नियम विरूद्ध जमीन आवंटित कर दी। इसके लिए अधिकार नहीं होने के बावजूद मास्टर प्लान भी बदल दिया।

जिससे शासन को 1.07 करोड़ रु. के राजस्व की हानि हुई। इस मामले में साहू ने कोर्ट में भी याचिका दायर की थी। कोर्ट के आदेश पर साडा के अध्यक्ष और सीईओ एवं अन्य के विरुद्ध केस दर्ज कर लोकायुक्त ने जांच की।

जांच में सामने आया कि शराब फैक्ट्री मालिक रायऊ डिस्टलरी ने अपने फैक्ट्री के विस्तार और बड़े ऋण राशी के लिए साडा के मास्टर प्लान में छेड़छाड करवाई। इससे शासन को म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012 के नियम 15 के उप नियम 13 एवं 14 के अनुसार गणना करने पर लगभग 1.07 करोड़ रु. की शासन को आर्थिक क्षति हुई। एवं पुराने निर्माण का कम्पाउंडिंग शुल्क बचाने के लिए तत्कालीन साड़ा अध्यक्ष राकेश जादौन, तत्कालीन सीईओ तरूण भटनागर, उपयंत्री नवल सिंह राजपूत, अधीक्षण यंत्री आर एल एस. मौर्य एवं संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा अपने पद का दुरूपयोग किया और लाभ प्राप्त किया। साभार मिडिया रिपोर्ट