ब्लैक कमांडो के साये में गिराना पड़ा ..

प्रदेश में माफिया राज किस तरह मजबूत है की उसे तोड़ने के लिए प्रशासन को बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात करने पड़ते है ! याने की प्रशासन भी इन पर सीधे कार्यवाही करने से डरता है ! अब सबाल उठता है की इन्हें इतना ताकतवर किसने बनाया या होने दिया की ये समाज की लिए तो नासूर है ही ! साथ ही प्रशासन भी इनसे सीधे टक्कर लेने से कतराता है ! यही चिंता का बिषय है इन अजगरो को वही लोग दूध पिला-पिला कर ताकतवर बनाते है , जिन्हें इनका बेजा इस्तेमाल करना होता है और बाद में ये ही उन्हें चुनौती देने से बाज नही आते जिन्होंने  ये आस्तीन में सांप पाले थे , परन्तु इन सब के बीच ये एनाकोंडा भोली भाली जनता का खून पी-पी कर समाज में डर पैदा करने का काम करते है ..? तो कार्यवाही सबपर होनी लाजमी होगा तभी ये नासूर समाज से साफ़ होगा तब हम स्भ्यस्माज की परिकल्पना कर सकते है ..?

आदतन अपराधियों, शातिर बदमाशों तथा कानून और व्यवस्था को चुनौती देने वाले असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर अपराधियों, गुंडो-बदमाशों की परिसंपित्तयों पर जिला प्रशासन बुलडोजर चलाकर नष्ट किया जा रहा है। इसी क्रम में आज रीवा के बाहुबली संजय त्रिपाठी के निर्माणाधीन काम्प्लेक्स के अवैध हिस्से को जमींदोज किया गया। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल और ब्लैक कंमाडो मौजूद रहे ..

इस संबंध में कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि संजय त्रिपाठी पर रेप के आरोपी महंत सीताराम दास की मदद करने का आरोप है। एक दिन पहले ही रीवा पुलिस ने संजय त्रिपाठी और उसके भांजे अंशुल मिश्रा को भोपाल से गिरफ्तार किया था। संजय त्रिपाठी के कॉम्प्लेक्स को गिराने के लिए ब्लैक कमांडो बुलाए गए हैं। रविवार को रेलवे ओवर ब्रिज से लगे संजय त्रिपाठी के निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स का कुछ हिस्सा गिराया गया है।

उन्होंने बताया कि इससे पहले शनिवार को भी एसडीएम संजीव पाण्डेय ने पुलिस बल के साथ आदतन अपराधी दीपक सिंह (20) पुत्र ददन सिंह निवासी बेलवा पैकान के ढावे को जेसीबी चलाकर नष्ट कराया। दीपक के विरूद्ध जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में वर्ष 2019 से अब तक 14 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इनमें हत्या, हत्या के प्रयास, मादक पदार्थों की तस्करी तथा आर्म एक्ट के तहत दर्ज प्रकरण शामिल हैं। दीपक सिंह पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 294, धारा 303, धारा 506, धारा 34, धारा 302, धारा 307, धारा 427, धारा 341, धारा 447 में दर्ज प्रकरण शामिल हैं। फोटो सोसल  मिडिया रिपोर्ट