भोपाल के 32 और इंदौर के 34 थाना क्षेत्रों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली ..

प्रदेश के दो बड़े शहर राजधानी भोपाल और इंदौर में जल्द ही कमिश्नर प्रणाली को मूर्त रूप दे दिया गया है , वहीं जब इस मुद्दे पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कमिश्नर प्रणाली अतिशीघ्र लागू कर दी जाएगी. श्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि ड्राफ्ट बनाकर सीएम शिवराज सिंह चौहान के पास भेज दिया गया है, जल्द ही वह उस पर मुहर लगा सकते हैं. खास बात यह भी है कि इंदौर और भोपाल में किन अधिकारियों को पहला कमिश्नर बनाया जा सकता है. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अतिशीघ्र इंदौर और भोपाल में कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी जाएगी तेजी से काम चल रहा है, आज सीएम कमिश्नर प्रणाली के ड्राफ्ट पर मुहर लगा सकते हैं  बताया जा रहा है कि भोपाल के 32 थाने और इंदौर के 34 थाना क्षेत्रों में यह पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की तैयारी है.

खास बात यह है कि जिन अधिकारियों को भोपाल और इंदौर का पहला कमिश्नर बनाया जा सकता है, उनके नामों पर चर्चा भी शुरू हो गई है, इंदौर का पहला कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र को बनाया जा सकता है, जबकि राजधानी भोपाल में कमिश्नर की कमान श्री मनोहर को सौंपी जा सकती है. ये दोनों ही अधिकारी लंबे समय से इन शहरों में पदस्थ है. जबकि अनुभव भी यह दूसरो से आगे हैं, ऐसे में कमिश्नर प्रणाली लागू होते ही इनके नामों पर मुहर लगना तय है.

एक tv चैनल को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि गृह विभाग ने जो खाका तैयार किया है, उसके मुताबिक इस सिस्टम में एक पुलिस कमिश्नर होंगे. साथ ही 3 अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर रैंक के अधिकारी होंगे. 8 अधिकारी उपायुक्त स्तर के होंगे. वहीं 12 अधिकारी अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त स्तर के होंगे. इस सिस्टम में 29 अधिकारी सहायक पुलिस उपायुक्त स्तर के भी होंगे. भोपाल इंदौर में पुलिस को मिलेंगे यह बड़े अधिकार  वहीं भोपाल इंदौर में कमिश्नर प्रणाली लागू होते ही पुलिस के अधिकार बढ़ेंगे.

पुलिस कमिश्नर प्रणाली के तहत पुलिस को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा जैसे 107, 116, 144, 133 के अधिकार मिल जाएंगे. इनके अलावा पुलिस एक्ट, मोटरयान अधिनियम, एनएसए के अधिकार भी पुलिस को मिल जाएंगे. राज्य सुरक्षा अधिनियम, जिला बदर अधिकार, प्रिजनर एक्ट, अनैतिक देह व्यापार अधिनियम और शासकीय गोपनीय अधिनियम के अधिकार भी पुलिस के पास चले जाएंगे. मतलब प्रतिबंधात्मक धाराओं में गिरफ्तार आरोपियों की जमानत पुलिस कोर्ट से होगी. किसी अपराधी को जिला बदर करने का अधिकार भी पुलिस अफसरों के पास होगा.  ।