जिले में 19 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू ..

जिले में कोविड-19 के संक्रमण में हो रही बढ़ोत्तरी के दृष्टिगत जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में सहमति के आधार पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी  सौरभ कुमार सुमन ने छिन्दवाड़ा जिले की सभी राजस्व सीमाओं के सभी नगरीय क्षेत्रों व ग्रामीण क्षेत्रों में 16 से 19 अप्रैल तक की अवधि में कोरोना कर्फ्यू के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किये गये हैं। यह कोरोना कर्फ्यू 16 अप्रैल की प्रात: 6 बजे से 19 अप्रैल को प्रात: 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।  प्रतिबंधित गतिविधियों का उल्लंघन किये जाने वाले व्यक्ति के विरूध्द भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

 कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सुमन ने बताया कि  लॉकडाउन की अवधि में राज्य शासन के शासकीय कार्यालय प्रति सप्ताह सोमवार से शुक्रवार तक प्रात: 10 से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। शासकीय व निजी कार्यालयों में अति आवश्यक कार्यो के लिये ही कर्मचारियों को कार्यालय बुलाया जायेगा और आवश्यकता नहीं होने पर घर से ही कार्य कराया जायेगा। घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 6 से 8:30 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। मेडिकल स्टोर, बैंकिंग संस्थान, एटीएम व पेट्रोल पम्प खुले रहेंगे। शासकीय उपार्जन कार्य में छूट रहेगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें निर्धारित समय पर खुली रहेंगी। टीकाकरण केन्द्रों में टीका लगवाने के लिये आने-जाने में छूट रहेगी। औद्योगिक इकाईयों के श्रमिकों, कर्मचारियों, औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद व बीमार व्यक्तियों के परिवहन, रेल्वे स्टेशन आने-जाने एवं परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों, अत्यावश्यक सेवाओं में लगे शासकीय व निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को कार्यालय तक आने-जाने की छूट परिचय पत्र दिखाने पर दी जायेगी। थोक सब्जी मंडी खुली रहेगी। थोक सब्जी मण्डी से केवल फुटकर फल एवं सब्जियां विक्रय की जायेगी। फुटकर सब्जी मंडियां बंद रहेंगी। फल एवं सब्जियां हाथठेलों के माध्यम से विभिन्न रहवासी क्षेत्रों में विक्रय की जायेगी।

खाद्य एवं अत्यावश्यक सामग्री की दुकानों से होम डिलिवरी के माध्यम से सामग्री घर तक पहुंचाई जा सकेगी। दुकानों से आम जन को सामग्री का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। समस्त गैस एजेंसियां अपने निर्धारित समय पर खुली रहेंगी। गोडाउन से गैस का वितरण नहीं किया जायेगा। गोडाउन से गैस की होम डिलिवरी किये जाने की छूट रहेगी व प्लांट से गोडाउन के लिये उपयोग में आने वाले वाहनों को आने-जाने की छूट रहेगी। नगरपालिका/नगर पंचायतों की सभी आवश्यक सेवायें यथा साफ-सफाई, बेस्ट डिस्पोजल, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था में लगे कर्मचारी एवं वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, टेलीकाम, इन्टरनेट, पोस्टल सेवायें परिचय पत्र दिखाने पर प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। अत्यावश्यक परिवहन को छोड़कर सभी प्रकार का आम आवागमन/परिवहन प्रतिबंधित रहेगा। विवाह एवं अंतिम संस्कार के कार्यक्रम शासन द्वारा निर्धारित संख्या की सीमा रखते हुये अत्यधिक सीमित संख्या में सम्पन्न किये जा सकेंगें। विवाह की अनुमति संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक दण्डाधिकारी प्रदान करेंगे। जिले के धार्मिक स्थलों पर आम जन का आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुव्दारा आदि की समिति के पुजारी, मौलवी, पादरी, ज्ञानी जी (05 की संख्या से कम) द्वारा पूजा-पाठ की जा सकेगी। जिले में सभी सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में पड़ने वाले समस्त त्यौहार प्रतिकात्मक रूप से मनाये जायेंगे। जिले के सभी साप्ताहिक हॉट बाजार प्रतिबंधित रहेंगे। कृषकों को कृषि संबंधी अत्यावश्यक कार्य के लिये छूट प्रदान की जा सकेगी। यह आदेश आम जनता को सम्बोधित है और वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाये, इसलिये यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है।