जनपद सदस्य रईस खान अयोग्य घोषित ..

न्यायालय द्वारा 3 तीन साल की सजा और जुर्माना लगाने के बाद जनपद पंचायत परासिया के क्षेत्र क्रमांक 09 के सदस्य रईस अहमद खान को पद के अयोग्य घोषित कर दिया है। इस संबंध में बुधवार को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत परासिया द्वारा आदेश जारी किया गया है….
जिसमें बताया गया है कि माननीय पंचम अपर सत्र न्यायाधीश छिंदवाड़ा द्वारा एसटी प्रकरण क्रमांक- 2500176/2013 में पारित निर्णय दिनांक 23 मई 2023 के अनुसार श्री रईस खान पिता अजीजुद्दीन खान जनपद क्षेत्र क्रमांक 09 जनपद पंचायत परासिया निवासी रावनवाड़ा तहसील परासिया जिला छिंदवाड़ा के विरुद्ध आदेश पारित कर भारतीय दण्ड संहिता की धारा – 147, 148 एवं 325/149 के तहत् कुल 3 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है। अत: उपरोक्त आधार पर मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-36 में वर्णित प्रावधानों के तहत अनावेदक श्री रईस खान पिता अजीजुद्दीन खान जनपद क्षेत्र क्रमांक-09 जनपद पंचायत परासिया निवासी रावनवाड़ा तहसील परासिया जिला छिंदवाड़ा को निरर्ह होने के कारण जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 09 जनपद पंचायत परासिया के पद से पृथक पारित किया गया है एवं जनपद क्षेत्र क्रमांक- 09 जनपद पंचायत परासिया का पद रिक्त घोषित किया गया है।

न्यायालय द्वारा दंडित किए जाने के बाद श्री रईस खान की सदस्यता समाप्त करने तथा पद को रिक्त करने के संबंध में जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक- 8 परासिया सदस्य श्रीमती प्रियंका सुजीत बिराह और जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक-5 परासिया कुबेरसिंग सूर्यवंशी द्वारा पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था । जिसमें न्यायालय कलेक्टर एवं सक्ष्म प्राधिकारी (जनपद पंचायत) द्वारा सुनवाई उपरांत कहा कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-36 में वर्णित प्रावधानों के तहत अनावेदक श्री रईस खान पिता अजीजुद्दीन खान जनपद सदस्य, क्षेत्र क्रमांक-9 जनपद पंचायत परासिया निवासी रावनवाडा, तहसील परासिया जिला छिंदवाड़ा को निरई होने के कारण जनपद सदस्य क्षेत्र कमांक-9 जनपद पंचायत परासिया के पद से पृथक किए जाने का आदेश पारित किया जाता है एवं जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक-9 जनपद पंचायत परासिया का पद रिक्त घोषित किया जाता है।
क्या है मामला ;-
बीते 23 मई को परासिया जनपद के पूर्व अध्यक्ष रईस खान समेत 7 लोगों को विभिन्न धाराओं के तहत तीन साल की सजा सुनाई गई थी। न्यायालय द्वारा अपराध सिद्ध होने पर पूर्व जनपद अध्यक्ष रईस खान एवं 6 अन्य को 3-3 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 7000-7000 का अर्थदंण्ड लगाया गया था। बता दें कि परासिया न्यायालय में कार्यरत अधिवक्ता संजय पटोरिया द्वारा अक्टूबर 2012 में रईस खान समेत अन्य की शिकायत सीबीआई को की गई थी। जिसमें प्रकरण दर्ज होने के साथ ही कार्यवाही भी हुई। इससे कुपित होकर पूर्व जनपद अध्यक्ष रईस खान ने अपने भाईयों एवं साथियों के साथ मिलकर अधिवक्ता संजय पटोरिया के साथ बस स्टॉप परासिया में मारपीट की थी। जिसमें अधिवक्ता के पैर की हड्डी भी टूट गई थी। पीड़ित अधिवक्ता द्वारा जनवरी 2013 में ही तत्काल आरक्षी ग्रह परासिया में उपरोक्त समस्त अभियुक्तों के विरूद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाकर प्रकरण पंजीकृत करवाया गया था। जिसमें 23 मई को पंचम जिला सत्र न्यायाधीश माननीय वंशकार जी के न्यायालय परासिया द्वारा पूर्व जनपद अध्यक्ष रईस खान, अनीश खान, कादिर, जुनैद, तौशिक, ईमरान, तय्यूम को भारतीय दंण्ड संहिता की धारा 147, 148, 149, 325, 326 के अन्तर्गत 3-3 वर्ष का कारावास एवं प्रत्येक को 7000-7000 हजार के अर्थदंण्ड सुनाया गया था।