किस-किस की आंख पर चढ़ा है फर्जीवाड़े की रकम का चश्मा..?

छिंदवाड़ा पुलिस की पकड़ से दूर फरार चल रहे परासिया लायंस आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर अनिल जैन के खिलाफ शासन ने कुर्की आदेश जारी किया है। यह आदेश आंखों के ऑपरेशन में हुए करोड़ों के फर्जीवाड़े के मामले में शासन ने दिए है। आदेश के तहत उनकी चल अचल संपति कुर्क की जाएगी। इसके आदेश से बचने उन्हें शासन से किये फर्जीवाड़े की राशि भरना होगी। जानकारों के मुताबिक भगोड़े अनिल जैन को बचाने के लिए सफेदपोश नेताओं का गिरोह सक्रीय हो गया है ! जो उसे बचाने के प्रयास में है ! अन्दरखाने में चर्चा है की इस लूट में सबकी भागेदारी है ….

लाइंस आई हॉस्पिटल में आंखों के ऑपरेशन में करोड़ों का फर्जीवाडे के मामले में एफआईआर दर्ज की गई। जिसमें मुख्य रुप से अनिल जैन डायरेक्टर है। एफआईआर दर्ज होने के बाद यह आरोपित आसानी से सभी बैंकों के खाते से रकम निकालकर फरार होने में सफल हो गया। शासन को जांच में महज एक खाते से महज 3 लाख रुपये मिले है। आरोपियों पर गम्भीर धाराओं के तहत मामला दर्ज है। फिर भी वे  शहर में खुले आम घूम रहे है। ऐसा लग रहा है , मानो जैसे पुलिस से इन्हें यह सब करने की खुली छुट मिली है। इस मामले की  कार्रवाई को लेकर पुलिस पर सवालियां निशान लग रहे है। आखिरअब तक भगोड़े को गिरफ्तार क्यों नही किया गया , इसके पीछे आखिर राज क्या है ? जो पुलिस गड़े मुर्दे उखाड लाती है , उसे अनिल जैन अब तक लतियाता कैसे रहा ? क्या पुलिस की आँखों में भी इस फर्जीवाड़े की रकम का चश्मा तो नही लगा है ?

यह है मामला :- जिले के समाजसेवी रिंकू रितेश चौरसिया ने लायंस आई हॉस्पिटल वार्ड क्रमांक 9 स्टेशन रोड परासिया ने गरीबों के किए गए मोतियाबिंद ऑपरेशन पर शंका जताई थी। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुखिया डॉ मोहन यादव सहित देश के प्रमुख 14 विभागों में अपनी लिखित शिकायत की थी। शिकायत के बाद लायंस आई हॉस्पिटल के 5 वर्षों में किये गए आपरेशनो की जांच शासन के आदेश पर की गई। जांच में लायंस आई हॉस्पिटल के लगाए गए बिल बाउचरो में 76 प्रतिशत मामले फर्जी पाए गए है । जिसमें शासन ने लायंस क्लब लायंस एनजीओ संस्था लायंस आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर परासिया के पिंकेश पटोरीया, पूरन राजलानी, अनिल जैन, आलोक जैन, कन्हैया राजलानी, हरिशंकर साहू, जगजीत मान के विरुद्ध 10 जनवरी को परासिया थाने में एफ़आईआर दर्ज की गई। जिसमे धारा 420, 409 ,34 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच में लिया गया।
इसके पश्चात तहसीलदार ने 3 जनवरी को लिखित कुर्की के आदेश पारित कर दिए। आदेश के मुताबिक जमादार माल चूंकि अनावेदक अनिल जैन पिता गोपाल प्रसाद जैन निवासी परासिया तहसील परासिया ने शासकीय योजना की प्राप्त की राशि कुल 2 करोड़ 04 लाख 06 हजार 818 ( दो करोड चार लाख छ हजार आठ सो अठठारह) रुपया सूचना उपरान्त आज दिनांक तक जमा नहीं किया है। उक्त अनावेदक की चल अचल सम्पत्ति को कुर्क कर ले। जब तक बकाया कुल रकम न चुका दी जाये, इस न्यायालय से दूसरा आदेश होने तक उसे रखे। आपको यह आदेश और दिया जाता है। आप इस अधिपत्र को यह तारीख जिसको और वह प्रति जिसमें निष्पादन किया गया हो अथवा वह कारण जिसमे वह निष्यादित न किया गया हो।प्रमाणित करने वाले पृष्ठाकन सहित 05 जनवरी को या उसके पूर्व वापस करें। आदेश कि प्रतिलिपि कलेक्टर छिन्दवाडा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) परासिया, और थाना प्रभारी परासिया को भी प्रेषित की गई है।