स्टार हेल्थ एंड एलाईड इंश्योरेंश कंपनी को देने होंगे पंद्रह लाख ..

न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग छिन्दवाड़ा के समक्ष परिवादी वियान खोब्रागड़े संरक्षक विजेन्द्र खोब्रागड़े पिता मनोहर खोब्रागड़े उम्र 38 वर्ष निवासी-फॉरेस्ट कॉलोनी, चक्कर रोड, छिन्दवाड़ा के निवासी ने आयोग के समक्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सेवा में कमी का वाद प्रस्तुत किया, माननीय न्यायालय ने कंपनी को दोषी मानते हुए परिवादी को पंद्रह लाख क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है ..

मामला कुछ इस तरह था कि पश्चिम वन मंडल परसिया में पदस्त एस डी ओ विजेन्द्र खोब्रागड़े छिन्दवाड़ा से बालाघाट चौपहिया वाहन से जा रहे थे सिवनी के पास वाहन में दुर्घटना घटित हो गई जिसमें परिवादी के ड्राईवर की घटना स्थल पर मौत हो गई !जिसमें परिवादी के परिवार के लोगों को गंभीर चोट आई जिसमें उनके मासूम बेटे तीन वर्षीय वियान खोब्रागड़े जो कि दुर्घटना घटने से वह कोमा में चला गया था , काफी इलाज के बाद उनकी हालत में आंशिक सुधार हुआ है , आज भी उनका इलाज आज भी चल रहा है !

एस डी ओ विजेन्द्र खोब्रागड़े परिवार ने स्टार हेल्थ इंश्योरेंश कंपनी से मेडीकल बीमा करवाया था और जब परिवादी का परिवार ईलाज के लिए न्यूरॉन अस्पताल नागपुर में भर्ती हुआ तो उक्त कंपनी ने मेडीकल बीमा का लाभ नियत अवधि में नही दिया जिसको लेकर परिवादी के अधिवक्ता अनुपम गढ़वाल एवं अरूणा शर्मा ने उक्त कंपनी को सूचना पत्र प्रेषित किया लेकिन उनकी ओर से कोई संतोषजनक प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं हुआ

कई बार पत्राचार के बाद स्टार हेल्थ इंश्योरेंश कंपनी की और से संतोषजनक उत्तर न मिलने को लेकर माननीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के समक्ष मेडीकल जीवन बीमा राशि के लिए दावा प्रस्तुत किया गया जिसमें स्टार हेल्थ बीमा कंपनी की ओर से माननीय प्रतितोषण आयोग के समक्ष मेडीकल बीमा देने की राशि के संबंध में कोई संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही जवाब दिया गया, जिसको लेकर उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आंयोग के अध्यक्ष श्री श्यामाचरण उपाध्याय एवं सदस्य श्री मोहन सोनी ने बीमा कंपनी को पंद्रह लाख रूपयें एवं छः प्रतिशत वार्षिक ब्याज का निर्णय परिवादी के पक्ष में पारित किया, परिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री अनुपम गढ़ेवाल एवं अरुणा शर्मा, कृष्णम गढ़वाल ने पैरवी की।