छिन्दवाड़ा नगर निगम आयुक्त राहुल सिंह ने आगामी निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम अतिक्रमण सह संपत्ति विरूपण दल में वृद्धि करते हुए एक नोडल अधिकारी, राजस्व अधिकारी, एवं निकाय के 25 अधिकारी/कर्मचारी को शामिल किया !
सार्वजनिक स्थानों
पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण, अवैध होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, झंडे आदि पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध मध्य प्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 की धारा 4 अंतर्गत संगेय अपराध माना जाकर प्रकरण दर्ज किया एवं कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया ।
इसी क्रम आज दिनांक 4.10.2023 को भी नगर निगम अतिक्रमण सह संपत्ति विरूपण अमले द्वारा फव्वारा चौक से नागपुर रोड, चंदनगाँव तक अतिक्रमण, अवैध होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स आदि हटाए गए।
साथ ही लोगो को अनावश्यक अतिक्रमण न करने हेतु समझाइश दी गई एवं सभी को सूचित किया गया हैं कि उक्त कृत्य से किसी भी रूप में यातायात बाधित होने पर संबंधित के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की जावेगी।उक्त दल को आयुक्त महोदय ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि अतिक्रमण पर इस प्रकार की कार्यवाही सतत रूप से जारी रहें।