व्यापम मामले में 7 साल की जेल और 10 हजार जुर्माना ..

व्यापम द्वारा आयोजित पीएमटी की 2009 में भयंकर धांधली होना पाया गया ! फर्जी लोगों को परीक्षा में बैठाकर अपात्र लोगो ने सरकारी नौकरिया हासिल कर ली ! जिसकी परते एक-एक कर खुल रही है , और अपात्र लोगों को जेल कि हवा खानी पड़ रही है ! ऐसे ही एक मामले में विशेष सीबीआई कोर्ट ने 7 साल कैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है …

व्यापमं की पीएमटी परीक्षा अपनी जगह मुन्ना भाई को बैठा कर पास होने वाली बैतूल जिले के मुलताई के पूर्व बीएमओ डॉ. पल्लव अमृतफले को विशेष सीबीआई कोर्ट ने 7 साल कैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

एसटीएफ कार्यालय भोपाल की तरफ से बताया कि व्यापमं फर्जीवाड़े में डॉक्टर पल्लव अमृतफले के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पल्लव अमृतफले ने व्यापम द्वारा आयोजित पीएमटी की 2009 में अपने स्थान पर साल्वर को बैठाकर परीक्षा उत्तीण करना एवं श्यामशाह मेडिकल कॉलेज रीवा में एडमिशन लेकर एमबीबीएस की डिग्री पास करना पाया गया।

एसटीएफ ने जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया था। कोर्ट ने गवाहों और साक्षयों के आधार पर  सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाया। कोर्ट ने डॉ. पल्लव को सात साल की जेल और 10 हजार रुपए के जुर्माना लगाया है। एसटीएफ की तरफ से पैरवा लोक अभियोजक सुनील श्रीवास्तव द्वारा की गई।