अवैध वसूली बाजों के शस्त्र लायसेंस निरस्त करने नोटिस जारी..

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ गिरीश कुमार मिश्रा ने शस्त्र लायसेंस धारी वार्ड नंबर-15 बालाघाट निवासी इन्द्रजीत भोज एवं प्रेमनगर बालाघाट निवासी अमृतांशु शेखर ऊर्फ मन्नू पांडे को नोटिस जारी किया है कि उनके विरूद्ध भादवि की विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज होने के कारण क्यों न उनका शस्त्र लायसेंस निरस्त कर दिया जाये। दोनों व्यक्तियों को 03 मार्च 2023 को कलेक्टर कार्यालय बालाघाट की लायसेंस शाखा में लिखित जवाब कारण सहित प्रस्तुत करने कहा गया है। नियत अवधि में जवाब प्राप्त नहीं होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की चेतावनी दी गई है….
पुलिस अधीक्षक बालाघाट द्वारा इन्द्रजीत भोज एवं अमृतांशु शेखर ऊर्फ मन्नू पांडे के विरूद्ध भादवि की विभिन्न धाराओं में गंभीर प्रवृत्ति के अपराध में प्रकरण दर्ज किये जाने एवं इनके द्वारा लायसेंसी शस्त्र से साक्षियों एवं फरियादियों को डराया, धमकाया जाना संभावित होने के कारण उनके शस्त्र लायसेंस निरस्त करने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी को पत्र लिखा गया है।

बालाघाट निवासी इन्द्रजीत भोज एवं प्रेमनगर बालाघाट निवासी अमृतांशु शेखर ऊर्फ मन्नू पांडे  दोनों आरोपियों के  विरुद्ध कोतवाली बालाघाट में अपराध क्रमांक 510/2022 धारा 384,386,389,506 323 एवं धारा 34 भारतीय दंड विधान का अपराध दिनांक 23/11/2022 को पंजीकृत किया जाकर विवेचना जारी है !

पुलिस अधिकारी द्वारा अपनी विवेचना में यह उल्लेख है कि लाइसेंसधारी अपराधी एवं अवैध वसूली करने वाले गिरोह के सदस्य है ! जिस पर इन लोगों को नोटिस जारी कर 03 मार्च 2023 तक लिखित जवाब प्रस्तुत करने कहा गया है।