सख्त कार्यवाही करने के निर्देश……

रेम्डेसिविर इंजेक्शन का विक्रय एम.आर.पी. से अधिक मूल्य पर किये जाने या ब्लेक मार्केटिंग पाये जाने पर संबंधित के विरूध्द सख्त कार्यवाही करने के निर्देश  ! ज्ञात हो की इस इंजेक्शन को लेकर बड़ी मारामारी चल रही है मानवता के विरुद्ध सिर्फ पैसा बनाने बाले इस इंजेक्शन को लेकर जम कर चांदी काट रहे है ! 900 रूपये के लगभग मिलने बाले इस इंजेक्शन की काला बाजारी कर 4500 रूपये तक में बेच रहे है और जिला प्रशाशन मूक दर्शक बना हुआ है ! जनता जहाँ अपनों को खो रहे है और उन्हें बचाने के लिए पैसों से भी लूट रही है ! ऐसे में सरकार के इस कदम से जनता कितनी लुटने से बचती है यह तो वक्त ही बतायेगा ? परन्तु इतना तो तय है की प्रशासनिक निकम्मेपन का परितोषक जनता टोटल लॉक डाउन के रूप में भुगतने पर मजबूर है ! निकम्मे नौकरशाह और कायर जनप्रतिनिधि अब भी नही चेते तो जनता उनका बेजा इलाज करना अच्छे से जानती है ? जनता के सब्र का इम्तेहान न ही ले तो दोनों के लिए शुभकारी  होगा वरना …..

खाद्य एवं औषधि प्रशासन नियंत्रक  पी.नरहरि द्वारा प्रदेश के सभी औषधि निरीक्षकों को निर्देश दिये गये हैं कि रेम्डेसिविर इंजेक्शन का विक्रय एम.आर.पी. से अधिक मूल्य पर नहीं हो और इसकी ब्लेक मार्केटिंग नहीं हो, यह सुनिश्चित करें तथा यदि इनका एमआरपी से अधिक मूल्य पर विक्रय किया जाना पाये जाने या ब्लेक मार्केटिंग से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त होने और संलिप्तता पाये जाने पर संबंधित के विरूध्द सख्त कार्यवाही करें। साथ ही इस औषधि का उपयोग भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी अपडेटेड क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल फॉर कोविड-19 का पालन करते हुए हॉस्पिटल अथवा संस्थागत भर्ती मरीजों के लिये ही केवल सीमित इमरजेंसी उपयोग में किया जाना सुनिश्चित करें तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अनुसार सभी दवा दुकानदारों से इस औषधि का रिकॉर्ड संधारित करायें। उन्होंने निर्देश दिये हैं कि प्रतिदिन किये गये निरीक्षण, जांच और की गई कार्यवाही से प्रतिदिन शाम 4:30 बजे तक गूगल लिंक पर अवगत करायें। खाद्य एवं औषधि प्रशासन नियंत्रक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने जिले के उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन और सभी खाद्य एवं औषधि प्रशासन निरीक्षकों को समुचित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।