परीक्षा के बाद 10 दिन में परीक्षा देने का मौका ..

प्रदेश के महाविद्यालय मैं परीक्षाओं को लेकर ऑनलाइन-ऑफलाइन विवाद का पटाक्षेप होने के बाद मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग में आदेश जारी करते हुए कोरोना संक्रमित या अन्य संक्रमित बीमारियों से ग्रसित छात्र-छात्राओं को परीक्षा के 10 दिन बाद परीक्षा देने का मौका देने का फरमान जारी किया है !  इसको लेकर बकायदा आदेश जारी हो गया है! अब देखने वाली बात यह है कि अब यह व्यवस्था कितनी कारगर सिद्ध होती है और इसे महाविद्यालयिन छात्र-छात्राएं किस रूप में लेते हैं

मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम और तृतीय-सत्र के ऐसे परीक्षार्थी जो कोरोना संक्रमण की चपेट में हैं, उन्हें बाद में परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। छात्रों को कोरोना होने की सूचना परीक्षा के दिन केंद्र तक देना होगी।

आदेश के अनुसार जो परीक्षार्थी स्वयं कोविड अथवा अन्य संक्रमण की वजह से अपने शहर (निवास स्थान) से परीक्षा केन्द्र जाने में असमर्थ हैं, ऐसे विद्यार्थी की परीक्षा समाप्ति के 10 दिन में समय-सारणी जारी कर दो सप्ताह में परीक्षा आयोजित की जाएगी। पॉजिटिव पाए गए विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम भी एक साथ घोषित होंगे। जिससे विद्यार्थी का शैक्षणिक-सत्र प्रभावित नहीं होगा।

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत वर्तमान में संचालित परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिए जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे विद्यार्थियों का शैक्षणिक-सत्र बर्बाद नहीं हो, इसके लिए उन्हें परीक्षा बाद में देने की व्यवस्था की गई है। पॉजिटिव विद्यार्थी को परीक्षा दिवस के दिन ही कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट संबंधित आवेदन या दूरभाष पर महाविद्यालय को सूचित करना होगा, जिससे विद्यार्थी को परीक्षा में शामिल होने की छूट मिलेगी। प्राचार्य परीक्षा समाप्ति के पांच दिवस में ऐसे विद्यार्थियों की सूची कुलसचिव, संबंधित विश्वविद्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही प्राचार्य परीक्षा संचालन के दौरान परीक्षार्थियों की उपस्थिति पत्रक में भी इसका उल्लेख करेंगे।