निर्धन और आवासहीन लोगों को मुफ्त आवासीय भू-खण्ड दिए जाएंगे ..

अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में आ गई है उनका मानना है कि एक साल में जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन तेजी के साथ हो और अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा पहुंचे ! प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान लगातार मीटिंग कर रहे हैं और नौकरशाहों के साथ मिलकर उन योजनाओं को अमलीजामा पहनाने का काम कर रहे हैं जिससे उन्हें आगामी विधानसभा चुनावों में इसका लाभ मिल सके ! इसी तारतम्य में प्रदेश के निर्धन और आवासहीन लोगों के लिए प्रदेश सरकार ने निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का क्रियान्वयन तेजी के साथ शुरू कर दिया है ! इसको लेकर प्रदेश के सभी कमिश्नर और कलेक्टर को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं ….

मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के तहत अब निर्धन और आवासहीन लोगों को फ्री आवासीय भू-खण्ड  दिए जाएंगे। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दरअसल मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू हो गई है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को फ्री आवासीय प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं प्लॉट को पाने की पात्रता उन लोगों के पास होगी, जिनका अपना खुद का मकान नहीं है। उनके पास खेती के लिए पर्याप्त जमीन भी नहीं है।

मुख्यमंत्री आवास एवं अधिकारी योजना का लाभ निर्धन परिवारों को मिलेगा। जिनका नाम 1 जनवरी 2021 को ग्राम के मतदाता सूची में दर्ज होगा, जहां वह रहना चाहता है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत की आबादी क्षेत्र में रहने के लिए उस परिवार के पास अपना स्वयं का मकान नहीं होना चाहिए। साथ ही खेती के लिए उसके पास पर्याप्त जमीन नहीं हो।

मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना की पात्रता रखने के लिए आवेदक के परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास ना हो। इसके अलावा आवेदक परिवार के पास 5 एकड़ से कम जमीन हो। आवेदक परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान से राशन प्राप्त करने की पात्रता रखता हो। इसके अलावा आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता की श्रेणी में ना हो। वहीं आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में ना हो और इसके अलावा आवेदक का नाम उस ग्राम में जहां वह आवासीय भूखंड चाहता है, 1 जनवरी 2021 तक की मतदाता सूची में दर्ज हो।

मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के तहत आवेदन ऑनलाइन मॉनिटरिंग और कार्य की प्रगति समीक्षा प्रमुख राजस्व आयुक्त द्वारा की जाएगी। वही SAARA पोर्टल पर आवेदकों की सूची तहसीलदार आईडी से देखी जा सकेगी। वही आवासीय भूखंड पाने के लिए आवेदक को मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के तहत SAARA पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना अनिवार्य होगा।

मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले मध्य प्रदेश शासन के ऑफिशियल SAARA वेबसाइट को ओपन करें
  • SAARA पोर्टल पर सबसे पहले मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का बॉक्स दिखाई देगा
  • मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना के अप्लाई विकल्प पर क्लिक करें
  • मुख्यमंत्री आवास से पूरी कार्ययोजना के दिशा निर्देश दिखाई देंगे ध्यान पूर्वक इसे पढ़े
  • उसके बाद आवेदन बटन पर क्लिक करें
  • आवेदक को फॉर्म प्रारूप क प्रदर्शित होगा। जिसमें आवेदक को अपने परिवार की सही जानकारी दर्ज करनी होगी
  • सबमिट का बटन क्लिक करें
  • आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी